हिट एंड रन में कितना सजा मिलता विदेशों में
आल इण्डिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और सरकार के बिच बैठक दिल्ली में हुई, सरकार के आश्वासन के बाद
हड़ताल समाप्त करनें का निर्णय लिया गया । Hit And Run तेज या लापरवाही से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को नुकसान पहुचानें से है।छति होने पर घटना स्थल से फरार होने पर नये हिट एंड रन कानून में प्रावधान किया अब इस कानून के तहत भाग जानें पर 10 सालतक की सजा 7लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
क्या परिवर्तन किया गया
भारती न्याय संहिता की धारा 104में हिट एंड रन वर्णन किया गया है। लापरवाही से मृयु होने पर दस साल तक के सजा का वर्णन किया गया है। I.P.Cकी जगह लेनें वाले B.N.S धारा104 में इसका प्रावधान किया गया।
आल इण्डिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष में कहा की “संबंधित व्यतियो से सलाह नही लिया गया एक्सिडेंट इन्वेशेटिगेेशन प्रोटोकाल का अभाव है।”
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