Chandigarh Mayor Election: चंडीगढ़ मेयर चुनाव “लोकतंत्र की हुई हत्या”सुप्रीम कोर्ट
सार
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने किया तल्ख का टिप्पणी, कहा अगली सुनवाई तक चंडीगढ़ निगम की आगामी बैठक को टाल दिया जाए, मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई रिटर्निंग ऑफिसर पर होनी चाहिए केश ।
विस्तार
चंडीगढ़ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के मामले में आम आदमी पार्टी द्वारा किए गए कैसे की सुनवाई करते हुए 5 फरवरी को रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस चंद्रचूर सिंह ने तल्ख टिप्पणी किया चुनाव में वोटों की धांधली को लोकतंत्र की हत्या बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा👉” क्या वह इसी तरह से चुनाव आयोजित करते हैं? यह लोकतंत्र का मजाक हैं, यह लोग तंत्र की हत्या हैं, हम हैरान हैं इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए क्या यह रिटर्निंग ऑफिसर का का व्यवहार है?”
Chandigarh Mayor Election में क्या है पूरा मामला:
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में एक पक्ष भारतीय जनता पार्टी की तो दूसरी पक्ष इंडिया गठबंधन का थी। चंडीगढ़ मेयर में चुनाव में परिणाम आने के बाद इंडिया गठबंधन ने धांधली का आरोप लगाया था और एक वीडियो जारी करते हुए यह बताया था की पीठासीन अधिकारी ने वोटो को जानबूझकर कैंसिल कराया है।
चंडीगढ़ मेयर चुनाव का परिणाम 30 जनवरी को जो घोषित हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को 16 वोट मिले थे जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 20 वोट मिले थे।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ मेयर के लिए उम्मीदवार थे मनोज सोनकर और आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर 16 वोट पाकर विजई हो गए और आम आदमी पार्टी तथा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से मेयर पद के प्रत्याशी कुलदीप कुमार 20 वोट तो पाए लेकिन उनके 8 वोट को वैध घोषित कर दिया गया, परिणाम स्वरूप चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का मेयर पद पर कब्जा हो गया।
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वहीं चुनाव के ठीक बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए यह आरोप लगाया गया की चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर ने जानबूझकर पक्षपात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजई बनाने के लिए आठ वोटो को वैध घोषित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस मामले के सुनवाई के दौरान:
Chandigarh Mayor Election के आम आदमी पार्टी के याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव करने वाले पीठासीन अधिकारी गणेश शब्दों में आलोचना किया और कहां किया स्पष्ट लग रहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने पत्रों को को विकृत कर दिया है वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह कैमरे की तरफ देख रहा है और वेलेड पेपर खराब कर रहा है।
Supreme Court में चंडीगढ़ मेयर केस की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश(C.J.I) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस डीबी पार्टी वाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई किया।
Chief Justice of India डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा” यह स्पष्ट है कि उसने मत पत्रों को खराब किया उस पर मुकदमा चलाने की जरूरत है। वह कैमरे की ओर क्यों देख रहा है, सॉलिसिटर महोदय यह लोकतंत्र का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है। हम स्तंभ हैं क्या यह एक रिटर्निंग अधिकारी का व्यवहार है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से संबंधित वीडियो ग्राफी और रिकॉर्ड को संरक्षित करने का आदेश दिया है।
यह था अब तक का चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई अब तक की घटना चक्र आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा अपने राय विचार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
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