R.B.I Action Paytm : भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया पेटीएम के सेवाओं पर रोक, क्यों किया गया ऐसा
Paytm शाखा के लिए एक दुखद समाचार है आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को आदेश जारी कर केंद्रीय बैंक के नियमों का पालन नहीं करने के कारण पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है।
R.B.I. Action:
नई दिल्ली: R.B.I. Action के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक अब 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस नहीं दे पाएगा आरबीआई ने Paytm को यह आदेश दे दिया है कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी अकाउंट में पैसा जमा करने पर रोक लगा दिया जाए।
भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में क्रेडिट, डिपॉजिट्स, ट्रांजेक्शन, नहीं हो सकता है।
लगातार आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई द्वारा एक्शन लिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने क्यों लिया पेटीएम पर एक्शन:
भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट में यह मामला सामने आया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा निर्धारित मानकों का अवहेलना की कई।
पेटीएम पेमेंट बैंक में ऑडिट में सुपरवाइजरी कामयाबी देखी गई 15 मार्च तक पेटीएम पेमेंट बैंक नोडल अकाउंट सेटल करें।
क्या मौजूदा ग्राहकों पर कोई असर पड़ेगा:
हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने यहां स्पष्ट किया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के मौजूदा ग्राहक अपने अकाउंट में मौजूद पैसे का विड्रॉल और यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। वह पैसा सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रुमेंट, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, Fastag, किसी में भी बैलेंस रहने पर।
अपनी धनराशि निकालने के लिए या उपयोग करने के लिए बिना किसी प्रतिबंध के दिया जाएगा
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