Today Latest News: राजस्थान सरकार के दो बच्चों के नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया अपनी मुहर
राजस्थान की पिछली सरकार के दो बच्चों के नियम पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंजूरी का मोहर लगा दिया और कहा “दो बच्चों से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी देने से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं है।”
क्या है पूरा मामला:
न्यायाधीश सूर्यकांत न्यायाधीश दीपांकर दत्त और न्यायाधीश K.V विश्वनाथन की पीठ नें राजस्थान उच्च न्यायालय के 12 अक्टूबर 2022 के फैसले को बरकरार रखा। और अपना फैसला सुनाते हुए कहा सरकार इस प्रावधान के जरिए परिवार नियोजन को बढ़ावा देने की इच्छा रखती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए इसी तरह नियम को अपनी मंजूरी दी थी। इस प्रावधान को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह “यह सरकार के नीति बनाने वाले अधिकार क्षेत्र में आता है।” लिहाजा न्यायपालिका इसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका:
पूर्व भारतीय सैनिक राम जी लाल जाट नाम सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा “यह नियम संविधान के मूल भावना के सम्मत हैं।”
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आप की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
Thank you 🌹